
कोरबा। जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देश पर सहायक आयुक्त आबकारी श्री रविशंकर यादव ने जिला में पदस्थ अमले को लगातार कार्यवाही कर अधिकाधिक मात्रा में अवैध शराब जप्त करने टीम का गठन किया हैं। दिनांक 1 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक चलाए गए अभियान में जिलेभर में 61 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान करीब 178.870 लीटर अवैध शराब तथा 325 किलो शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाला महुआ लाहन बरामद कर जब्त किया गया है।
कार्रवाई के दौरान 11 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अजमानतीय अपराध दर्ज किया गया और न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। विभाग के अनुसार जब्त अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 हजार रुपये है।
पाली और हरदीबाजार क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई
आबकारी विभाग की टीम ने नगाई थाना पाली, लाफा थाना पाली तथा अंडीकछार थाना हरदीबाजार क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर कार्रवाई की। उपनिरीक्षक श्रीमती दीपमाला लक्षवानी के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर संतराम पिता नेतराम, शिव शंकर पिता चमरू गोस्वामी, संतोष गोस्वामी पिता शिवशंकर, मनोहर अगरिया पिता महेश तथा रामू जांगड़े पिता स्व. बैसाखू जांगड़े के कब्जे से क्रमशः 8, 12.2, 11.5, 10.2 एवं 41 लीटर, कुल 82.9 लीटर महुआ शराब बरामद की।
इसी कार्रवाई में 285 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय कटघोरा में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर कोरबा जेल भेजा गया।
छद्म ग्राहक बनकर पहुंची टीम, 44.700 लीटर शराब बरामद
सुतर्रा थाना कटघोरा, मानपुर थाना कटघोरा एवं कुदरीखार थाना उरगा क्षेत्र में भी आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। विभाग के अनुसार कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध शराब बिक्री किए जाने की सूचना पर उपनिरीक्षक श्री सुकांत पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब खरीदने की कार्रवाई की।
इसके बाद संबंधित आरोपियों के रहवासी क्षेत्रों से 14, 8.7 और 22 लीटर, कुल 44.700 लीटर शराब बरामद की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय कटघोरा में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेजा गया।
बांधपारा-जुनवानी में भी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
बांधपारा-जुनवानी क्षेत्र में अवैध शराब बनाकर बिक्री किए जाने की सूचना पर आबकारी टीम ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान शशी प्रसाद पिता रतन सिंह और जयराम पिता स्व. घासीराम को क्रमशः 15.5 लीटर और 6.5 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया।
उपनिरीक्षक श्री नारायण सिंह कंवर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कराया गया।
भैसमाखार और रलिया में भी अवैध शराब पर शिकंजा
भैसमाखार थाना कुसमुंडा एवं रलिया थाना हरदीबाजार क्षेत्र में भी आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। यहां धनकुंवर पति दिलेश्वर और परदेशी राम पिता मंगलसिंह को क्रमशः 15.5 लीटर और 8.5 लीटर अवैध शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा गया।
उपनिरीक्षक श्रीमती जया मेहर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय कटघोरा में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
5 लीटर से अधिक अवैध शराब पर अजमानतीय अपराध का प्रावधान
आबकारी विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध शराब का धारण, निर्माण, बिक्री या परिवहन दंडनीय एवं अजमानतीय अपराध है। ऐसे मामलों में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे अपराध में एक वर्ष से तीन वर्ष तक के कारावास तथा 25 हजार से एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार दोषसिद्ध पाए जाने पर दो वर्ष से पांच वर्ष तक के कारावास तथा 50 हजार से दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।
लगातार कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देश के बाद आबकारी विभाग द्वारा जिले के अलग-अलग ग्रामीण एवं संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दस दिनों की कार्रवाई में 61 प्रकरण, करीब 179 लीटर अवैध शराब और 325 किलो लाहन की जब्ती यह संकेत देती है कि विभाग ने अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान को तेज किया है।
अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आबकारी विभाग की यह कार्रवाई कितनी निरंतरता के साथ जारी रहती है और अवैध शराब के नेटवर्क के पीछे सक्रिय अन्य लोगों तक कार्रवाई की पहुंच कितनी होती है।

